India Yojna : मुख्य मंत्री युवा उद्यमी योजना (Mukhya Mantri Yuva Udyami yojana) की शुरुआत युवाओ को स्वयं का व्यापार शुरू करने के लिए किया गया है | इस योजना के माध्यम से मध्य प्रदेश के गरीब युवाओ को उनका उद्योग स्थापित करने में सरकार मदद करती है| युवाओ के लिए यह योजना एक वितीय सहायता है |
इस योजना (Mukhya Mantri Yuva Udyami yojana) का मुख्य उद्देश्य यह है की हमारे देश के जो युवा बेरोजगार बैठे है | उनके पास किसी भी प्रकार का रोजगार नहीं है और कारोबार करने के लिए कोई भी ऋण नही है | ऐसे में उनका स्वयं का रोजगार स्थापित करने के लिए बैंक के माध्यम से ऋण या लोन प्रदान करना है |
इस योजना के अंतर्गत सभी वर्ग के लोग योजना का लाभ ले सकते है | योजना का मुख्य उद्देश्य समाज के सभी वर्गों के लिए स्वयं का कारोबार स्थापित करने हेतु बैंको के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराना है | योजना के अंतर्गत (जो इस योजना का लाभ लेना चाहते है) उनके के लिए ब्याज अनुदान, मार्जिन मनी सहायता, ऋण, गारंटी एवं प्रशिक्षण का लाभ शासन द्वारा दिया जायेगा |
इस योजना का क्रियान्वयन सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग विभाग, मध्य प्रदेश राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित् एवं विकास निगम, जनजाति कार्य विभाग,आदिवासी वित् एवं विकास निगम के माध्यम से योजना का क्रियान्वय किया जायेगा |
मुख्य मंत्री युवा उद्यमी की शुरूवात कब और किसने की
मुख्य मंत्री युवा उद्यमी की शुरुआत हमारे मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की थी | इस योजना की शुरुआत शिवराज सिंह चौहान ने अगस्त 2014 में की थी | इस योजना की पूरी जानकारी हम आपको बतायेगे, इसलिए पूरा और ध्यान से पढ़े |
1. | योजना का नाम | मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना |
2. | योजना की शुरुवात | अगस्त – 2014 |
3. | योजना के शुरुवात किसने की | शिवराज सिंह चौहान |
4. | योजना के उद्देशय | व्यवसाय को बढ़ावा देना |
5. | आवेदन कहा से करे | msme.mponline.gov.in |
6. | लोन राशि | 10 लाख से 2 करोड़ तक |
7. | ब्याज दर | NA |
8. | सब्सिडी दर | 5% युवाओ के लिए 6% महिलाओ के लिए |
9 | कितने वर्ष के लिए | 7 वर्ष |
10 | हेल्प डेस्क | support.msme@mponline.gov.in |
11. | हेल्पलाइन नंबर | 0755-6720200 / 0755-6720203 |
मुख्य मंत्री युवा उद्यमी योजना के लिए क्या क्या पात्रता हैं |
- मुख्य मंत्री उद्यमी योजना का लाभ वही व्यक्ति उठा सकता है | जो मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी हो |
- जो व्यक्ति मुख्य मंत्री उद्यमी योजना में आवेदन कर रहा है | उस आवेदनकर्ता की शैक्षणिक योग्यता कम से कम 10वी क्लास तक पास किया होना चाहिये |
- आवेदन करने वालो की उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिये |
- मुख्य मंत्री स्वरोजगार योजना का लाभ लेने वाला व्यक्ति या उसके परिवार में कोई भी व्यक्ति पहले से आयकर दाता न हो और किसी भी व्यापार से सम्बंधित न हो |
- आवेदनकर्ता किसी भी बैंक या संस्था से दिवालिया न घोषित किया गया हो | नहीं तो उसे इस योजना का लाभ लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी |
- आवेदक पहले से किसी अन्य राज्य में चलने वाली योजना से सहायता प्राप्त करने वाला नही होना चाहिए |
- मुख्य मंत्री स्वरोजगार योजना केवल उद्योग व व्यापार करने के लिए उपलब्ध कराई जाती है |
- इस योजना का लाभ एक व्यक्ति एक ही बार ले सकता है |
मुख्य मंत्री युवा उद्यमी योजना में लोन संबंधी नियम क्या है ?
- हमारे मध्य प्रदेश के जो युवा है जिनके पास भरपूर कौशल है जो खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते है | लेकिन उनके पास खर्च करने के लिए पैसे नही है | ऐसे में उन्हें सरकार की तरफ से योजना की सहायता प्राप्त होगी |
- मुख्य मंत्री युवा उद्यमी योजना में आवेदन करने वाले व्यक्ति को लोन 10 लाख से 2 करोड़ तक का लोन मिल सकता है | लेकिन जिस व्यवसाय के लिए लोन लिया गया है उसमे उतनी लागत होनी चाहिए |
- इस योजना में सामान्य वर्ग वालो के लिए शुरुवात में सरकार द्वारा 15% तक यानि 12 लाख तक ही सहयोग किया जायेगा |
- गरीबी रेखा से नीचे आने वाले वर्ग SC,ST,OBC एवं महिलाओ को शुरुवात में सरकार द्वारा 20% यानि 18 लाख तक का कुल खर्च का सहयोग किया जायेगा |
- इस योजना में जो लाभ लेना चाहते है, उन्हें लोन पर 5% की सब्ससिडी सरकार के तरफ से दी जाएगी | जिसमे युवाओ को 5% और महिलाओ को 6% तक की दी जाएगी |
- इस योजना के लोन को लौटाने की तिथि कम से कम 6 महीने व अधिकतम 7 वर्ष तक रखी गयी है |
- इस योजना की सब्सिडी को लौटने के लिए किसी भी विभाग या Collateral Security द्वारा नहीं मागी जाएगी | यह सिक्यूरिटी बैंक के एमएसएमई द्वारा ली जाएगी |
मुख्य मंत्री युवा उद्यमी योजना में आवेदन करने के लिए मुख्य दस्तावेज़
- इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक का आधार कार्ड होना अति अवास्यक है | आवेदक को आधार कार्ड की एक फोटो कॉपी फॉर्म के साथ में जमा करना होगा |
- इस योजना का लाभ केवल मध्य प्रदेश के लोग ही ले सकते है | लेकिन इसके लिए उनके पास स्थानीय निवास के प्रमाण पत्र की कॉपी जमा करना होगा |
- इस योजना में आवेदक कहा तक पढ़ा है | इसके के लिए आपको अपनी लास्ट कक्षा की मार्कशीट की कॉपी भी जमा करना होगा |
- योजना का लाभ लेने के लिए आपको अपने जाति का प्रमाण भी देना होगा इसके लिए आपको अपना जाति प्रमाण की कॉपी भी जमा करना होगा |
- किसी भी लोन का फॉर्म भरने के लिए फोटो का होना भी ज़रुरी होता है | इसलिए आवेदक को अपनी पासपोर्ट साइज़ फोटो भी लगानी होगी |
- यदि आवेदक पिछड़ा वर्ग में या क्रिमिलयेर की सीमा से अधिक आता है तो ऐसी स्तिथि में आवेदक का आय प्रमाण पत्र का होना भी जरूरी है |
- इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक की उम्र 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए | इसके लिए आवेदक को अपना जन्म प्रमाण पत्र भी देना होगा |
- मुख्य मंत्री स्वरोजगार योजना में बी.पी एल कार्ड भी होना चाहिए (यदि लागू हो तो)
- यदि आवेदक को भी उद्यमिता विकास प्रशिक्षण प्राप्त है | तो वह भी संलग्न कर सकते है (यदि लागू हो तो)
- यदि आवेदक का घर स्वयं का है तो उस भूमि का खसरा लगेगा या फिर किराये का है तो किराया नामा देना होगा (यदि लागू हो तो)
- इस योजना का लाभ लेने के लिए व्यवसाय से सम्बंधित समस्त वस्तुओं का कोटेसन (Quotation) तैयार किया जाता है |
- जो आवेदक शारीरिक रूप से विकलांग है उसे विकलांगता का प्रमाण पत्र देना होगा (यदि लागू हो तो)
- यदि आवेदक ने खुद का रोजगार शुरू करने के लिए जगह रेंट पे लिया है तो किरायानामा का प्रमाण देना होगा |
मुख्य मंत्री युवा उद्यमी योजना को कहा से आवेदन करे |
- मुख्य मंत्री स्वरोजगार योजना (Mukhya Mantri Yuva Udyami yojana) को आवेदन करने के लिए पहले हमे एम पी ऑनलाइन (mp online) का पोर्टल खोलना होगा | इस योजना के तहत इसका आरंभ 1 अप्रैल 2016-17 से सभी आवेदन mp online कियोस्क के माध्यम से किया जा रहा है |
- MP Online का पोर्टल खुलने के बाद आवेदन में जा कर करके क्लिक करे |
- इसके बाद आवेदन में आप को बहुत बहुत सारे ऑप्शन्स (option) मिलेंगे जिसमे से आपको डीटीआईसी (सूक्ष्म, लघु और माध्यम उद्यम विभाग) पे जाकर क्लिक करे |
- इसके बाद आपको msme का पोर्टल खुलेगा जिसमे में से आपको बहुत सारी योजनाये की आपको लिस्ट मिलेगी |
- उसके बाद आपको मुख्य मंत्री युवा उद्यमी योजना में जाके क्लिक करना है | क्लिक करने के बाद आपको 3 विभाग की लिस्ट मिलेगी |
- इसके बाद आपको जिस विभाग के लिए लोन अप्लाई करना है | उस पर जाके क्लिक करे क्लिक करते ही आपके सामने एक फॉर्म खुल के आयेगा |
- जिसमे से किसी भी युवा उद्यमी योजना में आवेदन करने के लिए निम्न बिन्दुओ का पालन करना होगा |
- सबसे पहले आवेदक को अपनी आई डी बनानी होगी यानि साइन अप तैयार करना होगा |
- साइन अप में अपना नाम, Mail id, मोबाइल न. और पासवर्ड create करना होगा |
- इसके बाद आप का ID पासवर्ड बन जायेगा | आपकी Mail id आपकी id होगी और पासवर्ड जो आपने बनाया होगा |
- इसके बाद आप अपनी Mail id और पासवर्ड से लॉग इन कर सकते है |
- लॉग इन करने के बाद आवेदक को अपने आधार कार्ड से EKYC करना होगा | EKYC करने के बाद आवेदक का फॉर्म भर सकते है |
- फॉर्म खुलने के बाद आपको अपनी सारी Detail भरनी होगी | जैसे नाम, पिताजी का नाम, जन्म तिथि आधार कार्ड, आवेदक का पता और आप किस चीज़ के लोन ले रहे है | और भी ऐसी कई जानकारी फॉर्म के अंदर भरनी होगी |
- सारी जानकारी भरने के बाद आवेदक को दस्तावेज़ अपलोड करना होगा | दस्तावेज़ की सूची ऊपर दी गयी है |
- दस्तावेज़ अपलोड करने के बाद फॉर्म को चेक करके सबमिट कर दे | उसके बाद उसका प्रिंट ले ले और उसे अपने पास संभाल के रख ले |
- यदि फॉर्म भरते समय पे कोई जानकारी अधूरी रह गयी है तो इसके लिए आपका विवरण पूरा करने के लिए आपको कार्यालय बुलाया जायेगा |
- इस योजना के आवेदन पत्र को निर्वाचित संबंधित विभाग की चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा |
- आवेदन करने के बाद 30 दिनों के अन्दर लोन वितरित किया जायेगा |
ऑफलाइन आवेदन कैसे करे
- मुख्य मंत्री युवा उद्यमी योजना (Mukhya Mantri Yuva Udyami yojana) को ऑफलाइन आवेदन भी कर सकते है | इसके लिए आपको अपने जिले के कार्यालय में जाके आवेदन फॉर्म लेना होगा | इस योजना के फॉर्म राज्य के सभी कार्यालय में आपको मिल जायेगे |
- आवेदन फॉर्म मिलने के बाद फॉर्म को अच्छी तरह से पूरी जानकारी भर ले | फॉर्म भरने के बाद सम्पूर्ण दस्तावेज लगाकर जिस कार्यालय से फॉर्म लिये थे, उसी कार्यालय में जाके जमा कर दे |
- इस तरह से आप ऑफलाइन आवेदन कर सकते है |
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