Mukhyamantri Swarojgar Yojana MP : मुख्य मंत्री युवा स्वरोजगार योजना एक वित्तीय सहायता योजना है | युवाओं के स्वयं के उद्योग या व्यवसाय को शुरू करने के लिए इस योजना को बनाया गया है |
मुख्य मंत्री युवा स्वरोजगार योजना (Mukhyamantri Swarojgar Yojana MP) के अंतर्गत इसमें सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग को चलाने के लिए इस योजना का लाभ दिया जाता है | मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना को शुरू करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसी भी बैंक से बिना कुछ लिए | यानि बिना किसी गारंटी के लोन प्राप्त किया जा सकता है |
Mukhyamantri Swarojgar Yojana MP
मुख्य मंत्री युवा स्वरोजगार योजना की शुरुवात हमारे प्रदेश के मुख्य मंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा की गयी थी | इस योजना की शुरुआत प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 1 अगस्त 2014 को शुरू किया था | और इस योजना में मुख्य मंत्री ने नवंबर 2017 में बहुत सारे संसोधन किये गए है | जिसके बारे में हम आपको इस योजना की पूरी जानकारी (Details) बतायेगे |
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत आप मध्य प्रदेश राज्य सरकार से लोन की सहायता बिना किसी ब्याज या ऋण या कोई भी गारंटी दिए हुए ले सकते है |
योजना का मुख्य उद्देश्य यह है की कोई भी व्यापारी या युवा मज़दूर स्वयं का रोजगार कर सकता है | और अपने परिवार का पालन – पोषण कर सके | ये योजना Collateral Security के आवश्यकता के बिना कई राज्यों में उद्यमिता और स्वरोजगार को बढ़ावा देना है |
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का निर्माण पंचायत एवं ग्रामीण क्षेत्रो में व शहरी तथा ग्रामीण विकास विभाग में, उद्योग व रोज़गार विभाग के माध्यम से किया जायेगा |
Mukhyamantri Swarojgar Yojana MP – In Short
योजना का नाम | मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना mukhyamantri swarojgar yojana mp |
योजना की शुरुआत | 1 – अगस्त – 2014 |
योजना के शुरुआत किसने की | शिवराज सिंह चौहान |
योजना के उद्देशय | व्यवसाय को बढ़ावा देना |
आवेदन कहा से करे | msme.mponline.gov.in |
लोन राशि | 50 हजार से 10 लाख |
ब्याज दर | NA |
सब्सिडी दर | 5% युवाओ के लिए 6% महिलाओ के लिए |
कितने वर्ष के लिए | 7 वर्ष |
हेल्प डेस्क | support.msme@mponline.gov.in |
हेल्पलाइन नंबर | 0755-6720200 / 0755-6720203 |
मुख्य मंत्री युवा स्वरोजगार योजना 2020 (Mukhyamantri Swarojgar Yojana MP)
मुख्य मंत्री स्वरोजगार योजना में केवल राज्य के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को लाभ प्रदान किया जायेगा | इस योजना के तहत उद्योग क्षेत्र के लिए 25 लाख रुपए की सहायता उपलब्ध की जायेगी और 10 लाख रुपए सेवा क्षेत्र के लिये वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी |
साथ ही सरकार द्वारा 25% की कुल लागत राशि परियोजना लागत की मार्जिन मनी सब्सिडी (Subsidy) भी दी जायेगी | 6.25 लाख रुपए उद्योग क्षेत्र के लिए और सेवा क्षेत्र के लिए 2.50 रुपए का मार्जिन मनी प्रदान कराई जायेगी |
(MMYSY) मुख्य मंत्री स्वरोजगार योजना के लिए क्या क्या पात्रता हैं |
- मुख्य मंत्री स्वरोजगार योजना का लाभ वही व्यक्ति उठा सकता है | जो मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी हो |
- जो व्यक्ति मुख्य मंत्री स्वरोजगार योजना में आवेदन कर रहा है | उस आवेदन कर्ता की शैक्षणिक योग्यता कम से कम 5वी क्लास तक पास किया होना चाहिये |
- आवेदन करने वाले की उम्र 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिये |
- मुख्य मंत्री स्वरोजगार योजना (Mukhyamantri Swarojgar Yojana MP) का लाभ लेने वाला व्यक्ति या उसके परिवार में कोई भी व्यक्ति पहले से आयकर दाता न हो और किसी भी व्यापार से सम्बंधित न हो |
- आवेदनकर्ता किसी भी बैंक या संस्था से दिवालिया न घोषित किया गया हो | नहीं तो उसे इस योजना का लाभ लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी |
- आवेदक पहले से किसी अन्य राज्य में चलने वाली योजना से सहायता प्राप्त करने वाला नही होना चाहिए |
- मुख्य मंत्री स्वरोजगार योजना केवल उद्योग व व्यापार करने के लिए उपलब्ध कराई जाती है |
- इस योजना का लाभ एक व्यक्ति एक ही बार ले सकता है |
मुख्य मंत्री स्वरोजगार योजना में लोन संबंधी नियम क्या है ?
- मुख्य मंत्री स्वरोजगार योजना में आवेदन करने वाले व्यक्ति को 50 हजार से 10 लाख तक का लोन मिल सकता है | लेकिन जिस व्यवसाय के लिए लोन लिया गया है उसमे उतनी लागत होनी चाहिए |
- इस योजना में सामान्य वर्ग वालो के लिए शुरुवात में सरकार द्वारा 15% तक ही सहयोग किया जायेगा और अधिकतम 10 लाख तक किया जायेगा |
- गरीबी रेखा से नीचे आने वाले वर्ग SC,ST,OBC एवं महिलाओ को शुरुआत में सरकार द्वारा 30% तक का कुल खर्च का सहयोग किया जायेगा | और अधिकतम 20 लाख तक किया जायेगा |
- भोपाल गैस कांड में जो ग्रसित लोग है वो इस योजना का लाभ लेना चाहते है तो उनको गवर्मेंट (Goverment) शुरुआत में 30% लोन का सहयोग सरकार द्वारा किया जायेगा |
- इस योजना में जो लाभ लेना चाहते है, उन्हें लोन पर 5% की सरकार के तरफ से दी जाएगी | महिलाओ को 6% तक की दी जाएगी | 25 हजार प्रतिवर्ष इस का अधिकतम मूल्य होगा जिसका समय-सीमा 7 वर्ष का होगा |
- इस योजना के लोन की लौटने की तिथि 7 वर्ष तक रखी गयी है |
- इस योजना की सब्सिडी को लौटाने के लिए किसी भी विभाग या Collateral Security द्वारा नहीं मागी जाएगी | यह सिक्यूरिटी बैंक के एमएसएमई द्वारा ली जाएगी |
- इस योजना को पूरा करने के लिए 30 दिन का समय सरकार द्वारा निर्देश किये जा रहे है | साथ ही चुने गए लोगो के लिए लोन का पैसा 15 दिन के अंदर दिया जाना चाहिए | ऐसा सरकार द्वारा निर्देश जारी किया गया है |
मुख्य मंत्री स्वरोजगार योजना में आवेदन करने के लिए मुख्य दस्तावेज़
- इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक का आधार कार्ड होना अति आवश्यक है | आवेदक को आधार कार्ड की एक फोटो कॉपी फॉर्म के साथ में जमा करना होगा |
- इस योजना का लाभ केवल मध्य प्रदेश के लोग ही ले सकते है | इसके लिए आवेदक के पास स्थानीय निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए और उसकी फोटो कॉपी जमा करना होगा |
- इस योजना में आवेदक कहा तक पढ़ा है | इसके के लिए आपको अपनी मार्कशीट की कॉपी भी जमा करना होगा |
- योजना का लाभ लेने के लिए आपको अपने जाति का प्रमाण भी देना होगा, इसके लिए आपको अपना जाति प्रमाण की कॉपी भी जमा करना होगा |
- किसी भी लोन का फॉर्म भरने के लिए फोटो का होना भी ज़रुरी होता है | इसलिए आवेदक को अपनी पासपोर्ट साइज़ फोटो भी लगानी होगी |
- यदि आवेदक पिछड़ा वर्ग में या क्रिमिलयेर की सीमा से अधिक आता है तो ऐसी स्तिथि में आवेदक का आय प्रमाण पत्र का होना भी जरूरी है |
- इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक की उम्र 18 से 45 वर्ष होनी चाहिए | इसके लिए आवेदक को अपना जन्म प्रमाण पत्र भी देना होगा |
- मुख्य मंत्री स्वरोजगार योजना में बी.पी कार्ड भी होना चाहिए (यदि लागु हो तो)
- यदि आवेदक को भी उद्यमिता विकास प्रशिक्षण प्राप्त है, तो वह भी संलग्न कर सकते है (यदि लागू हो तो)
- यदि आवेदक का घर स्वयं का है तो उस भूमि का खसरा लगेगा या फिर किराये का है तो किराया नामा देना होगा (यदि लागू हो तो)
- इस योजना का लाभ लेने के लिए व्यवसाय से सम्बंधित समस्त वस्तुओं का कोटेसन (Quotation) तैयार किया जाता है |
- जो आवेदक शारीरिक रूप से विकलांग है उसे विकलांगता का प्रमाण पत्र देना होगा (यदि लागू हो तो)
मुख्य मंत्री स्वरोजगार योजना को कहा से आवेदन करे | MMYSY How to apply
- मुख्य मंत्री स्वरोजगार योजना का आवेदन करने के लिए पहले हमे एम पी ऑनलाइन (MP Online) का पोर्टल खोलना होगा | इस योजना के तहत सारे फॉर्म का आवेदन 1 अप्रैल 2016-17 से MP Online कियोस्क के माध्यम से किया जा रहा है |

- MP Online का पोर्टल खुलने के बाद आवेदन में जा कर क्लिक करे |
- इसके बाद आवेदन में आप को बहुत सारे ऑप्शन्स (option) मिलेंगे | जिसमे से आपको डीटीआईसी (सूक्ष्म, लघु और माध्यम उद्यम विभाग) पे जाकर क्लिक करना होगा |

- इसके बाद आपको msme का पोर्टल खुलेगा जिसमे में से आपको बहुत सारी योजनाओ की आपको लिस्ट मिलेगी |
- उसके बाद आपको मुख्य मंत्री रोजगार योजना (Mukhyamantri Swarojgar Yojana MP) में जाके क्लिक करना है | क्लिक करने के बाद आपको बहुत सारे विभाग की लिस्ट मिलेगी |
- इसके बाद आपको जिस विभाग के लिए लोन अप्लाई करना है, उस पर जाके क्लिक करे | क्लिक करते ही आपके सामने एक फॉर्म खुल के आयेगा |
- जिसमे से किसी भी स्वरोजगार योजना में आवेदन करने के लिए निम्न बिन्दुओ का पालन करना होगा |

Now Follow these Steps
- सबसे पहले आवेदक को अपनी आई डी बनानी होगी यानि साइन अप (Sign Up) करना होगा |
- साइन अप में अपना नाम, Mail id, मोबाइल न. और पासवर्ड डालना होगा |
- इसके बाद आप का ID पासवर्ड बन जायेगा | आपकी Mail id आपकी id होगी और पासवर्ड जो आपने बनाया होगा |
- इसके बाद आप अपनी Mail id और पासवर्ड से लॉग इन कर सकते है |
- लॉग इन करने के बाद आवेदक को अपने आधार कार्ड से EKYC करना होगा | EKYC करने के बाद आवेदक का फॉर्म भर सकते है |
- फॉर्म खुलने के बाद आपको अपनी सारी Detail भरनी होगी | जैसे नाम, पिताजी का नाम, जन्म तिथि आधार कार्ड, आवेदक का पता और आप किस चीज़ के लोन ले रहे है और भी ऐसी कई जानकारी फॉर्म के अंदर भरनी होगी |
- सारी जानकारी भरने के बाद आवेदक को दस्तावेज़ अपलोड करना होगा | दस्तावेज़ की सूची ऊपर दी गयी है |
- दस्तावेज़ अपलोड करने के बाद फॉर्म को चेक करके सबमिट कर दे, उसके बाद उसका प्रिंट ले ले और उसे अपने पास संभाल के रख ले |
- यदि फॉर्म भरते समय कोई जानकारी अधूरी रह गयी है तो इसके लिए आपका विवरण पूरा करने के लिए आपको कार्यालय बुलाया जायेगा |
- इस योजना के आवेदन पत्र को निर्वाचित संबंधित विभाग की चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा |
- आवेदन करने के बाद 30 दिनों के अन्दर लोन वितरित किया जायेगा |
Mukhyamantri Swarojgar Yojana MP – Official Link
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